अब जेल में भी पति-पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने की छुट,होगा होटल जैसा इन्तेजाम | Punjab News | Punjab Jail Rules | Latest News Punjab State |
चौकिये मत ! खबर बिलकुल सही है,लेकिन यह सुविधा सिर्फ पंजाब के जेलों में मिलेगा | आगे हम बताते हैं पूरी कहानी | मार्च 2022 में गुरुग्राम की एक महिला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसका कहना था कि वह 2018 से जेल में कैद अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने सरकार को इसके लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया था |
दरअसल, लंबी जद्दोजहद और विचार-विमर्श के साथ पंजाब सरकार (Punjab Government) ने यह अनुमति दी है कि कोई पुरुष कैदी या महिला कैदी, संतान पैदा करने के लिए कुछ समय अपनी पत्नी या पति के साथ गुजार सके। इसके लिए जेलों में विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। अलग कमरे बनाए गए हैं, जिनमें डबल बेड लगे हैं। अभी यह सुविधा इंदवाल साहिब, नाभा, लुधियाना और बठिंडा जेलों में है। पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर कुछ महिलाओं ने इसकी मांग की थी। शुरू में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन बाद में ऐसी की एक अन्य याचिका पर विचार करते हुए पंजाब सरकार से नियम बनाने को कहा। अब सरकार ने नियम बना लिए हैं, जिनके मुताबिक अनुमति दी जा रही है।
नियमानुसार यह सुविधा गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के लिए नहीं है। जो कैदी यौनशोषण के मामलों में सजा काट रहे हैं, उन्हें भी यह सुविधा नहीं मिलेगी। कैदी को सबसे पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद शादी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। साथ ही पति-पत्नी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट पेश करना होगी। संबंधित अधिकारी नियमानुसार फैसला लेंगे और अनुमति मिलने पर पति पत्नी को कुछ समय साथ गुजारने की अनुमति दी जाएगी।
Jansagar News Desk
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