टेंट हाउस वाले ने निकाल दिया हेकड़ी,कोर्ट ने दिया चेनारी बीडीओ पर केस दर्ज करने का आदेश | Chenari News | Chenari Nagar Panchayat | Chenari Police Station | Rohtas District | Jansagar News | Block Development Officer Chenari Rohtas | Chenari BDO FIR |
रोहतास जिले में अफसरों की मनमानी रवैया और कुर्सी का धौंस किसी से छिपा नहीं है.बेलगाम अफसरशाही से लोग त्रस्त आ चुके हैं.पंचायत स्तर के कर्मचारी से लेकर जिला स्तर के अधिकारी तक सुनने को तैयार नहीं है.लेकिन चेनारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर जिला नयायालय ने जबसे प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है,तबसे लोगों में न्यायपालिका के ऊपर भी भरोसा जरुर बढ़ा है.CJM सह सब जज दो न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने सुनवाई के दौरान यह आदेश निर्गत किया है.स्थानीय पुलिस को चेनारी बीडीओ पर मुकदमा दर्ज करने को कहा है.
क्या है पूरा मामला ?
चेनारी प्रखंड के भरन्दुआ निवासी कैमुद्दीन हासमी वर्षों से टेंट हाउस का बिजनेस चलाते हैं.कोरोना काल में राज्य सरकार के आदेशानुसार हर प्रखंड में चिन्हित स्थलों पर Quarantine Centre बनाना था.जिसमें बिहार के बाहर से आ रहे लोगों को रखा जाता था या कोरोना पीड़ित को इसोलेट किया जाता था.उक्त केन्द्रों पर भोजन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाती थी.
चेनारी प्रखंड क्षेत्र के करीब 16 स्थानों पर Quarantine Centre बनाने का काम कैमुद्दीन हासमी को चेनारी बीडीओ ने सौंपा था.इसके लिए कैमुद्दीन को बीडीओ चेनारी सुनील कुमार गौतम ने लगभग एक लाख तीस हजार का अग्रिम भुगतान भी कर दिया था.कैमुद्दीन ने कोरोना महामारी में अपने एकरारनामे के अनुसार सोलह स्थानों पर केंद्र का स्थापना कर दिया.
कोरोना काल खत्म होने के बाद कैमुद्दीन ने अपने कार्यों का बिल बीडीओ चेनारी को सौंपा और भुगतान का आग्रह किया.चेनारी बीडीओ ने उस समय कहा की अभी फण्ड नहीं आया है,आएगा तो आपका भुगतान करेंगे.कई महीनो तक कैमुद्दीन इन्तेजार करते रहे और बीडीओ कार्यालय का चक्कर लगाते रहे लेकिन हर बार अलग अलग बहाने के माध्यम से भुगतान टालते रहे.अंत में कैमुद्दीन को जवाब मिला की हम आपके बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं.कैमुद्दीन के कार्यों का कुल बिल 37 लाख 30 हजार 06 सौ रुपये है.
कैमुद्दीन ने जनसागर न्यूज को बताया
टेंट हाउस के मालिक कैमुद्दीन हासमी ने जनसागर न्यूज को फोन पर बताया की,जब बीडीओ ने मेरा पैसा देने से इंकार कर दिया तो मैंने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सासाराम के यहाँ शिकायत किया लेकिन दो चार सुनवाई के बाद वहां भी मामले में मुझे न्याय नहीं मिला.फिर मैंने डीएम रोहतास को मामले से अवगत कराया लेकिन वहां भी कोई कार्यवाई नहीं हुई.
कैमुद्दीन कहते हैं की उस कोरोना काल में जब लोग घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे तब मैंने खुद की परवाह किये बिना सरकार का काम किया था ताकि लोगों की जान बच सके.मेरे घरवाले खुद ही मुझे घर में घुसने नहीं देते थे,लेकिन फिर भी मैंने अपना सब दांव पर लगाकर सरकार का काम किया.अभी तक मैं कर्ज में हूँ.इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था मैं.
अंततः कैमुद्दीन ने जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.क्रिमिनल कंप्लेंट केस किया.पुरे साक्ष्यों के साथ कैमुद्दीन के वकील शिवपर्शन सिंह ने मामले को पेश किया.क कम्प्लेंट केस में बीडीओ सुनील कुमार गौतम और नजीर सुरेन्द्र लाल को आरोपी बनाया गया.पुरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्थानीय थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया है.
हालाकिं अबतक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है.पुलिस को कोर्ट के आदेश कॉपी का प्रतीक्षा है.कोर्ट में मामला IPC के section 420-306-341-342-295A-504 के तहत ससुनवाई हो रही है.मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को है.
-Ratnesh-Jansagar News